8 वीं अनुसूचि के लिए भाषा आंदोलन की एक तस्वीर
आज भारत देश मे 38 से अधिक भाषाओ का भाषा आंदोलन चल रहा है। जो संविधान की 8 वीं अनुसूचि में आने के लिए संघर्ष कर रही हैं ।भाषा युद्ध का ये सफर इतना आसान भी नही जितना लगता है। 2003 के बाद कोई भी भाषा 8 वीं अनुसूचि में नही गई है। इसके पीछे भाषाओ का आफसी युद्व और राजनीतिक कारण और भाषा को लेकर सबके अपना संकट औऱ चिंतन है।
मशहूर भाषाविद नॉम चोम्स्की के अनुसार भाषा हमारे अस्तित्व का मूल है। अपनी मातृभाषा में ही हम सबसे बेहतर सोच, समझ और अभिव्यक्त कर सकते हैं।
भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। वर्ष 1950 में शुरू हुई यह 12 अनुसूचियों, 25 भागों और 448 अनुच्छेदों में विभाजित है। अब तक संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। भारत की विविधता और विविधता कई त्योहारों, संस्कृतियों और परंपराओं में अच्छी तरह से जानी और स्वीकार की जाती है। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएँ हैं क्योंकि भारत 121 भाषाओं और 270 मातृभाषाओं का घर है। इन कई भाषाओं में से, 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत आधिकारिक भाषाओं के रूप में दर्शाया गया है ।भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का इतिहास
इंडो-आर्यन और द्रविड़ भाषा परिवारों में भारतीय भाषा बनाने वाले अधिकांश घटक शामिल हैं। पूर्व इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है और 70% भारतीयों द्वारा बोली जाती है, मुख्य रूप से उत्तर भारत में, जबकि द्रविड़ भाषाएँ केवल 22% आबादी द्वारा बोली जाती हैं और दक्षिण में प्रचलित हैं। अन्य भारतीय भाषाएँ ऑस्ट्रो-एशियाई या चीन-तिब्बती (उसके भीतर, तिब्बती-बर्मन) भाषाई समूहों से संबंधित हैं, और कुछ अलग भाषाएँ हैं, उदाहरण के लिए, निहाली या कल्टो- महाराष्ट्र राज्य की भाषा।
अंग्रेजी और हिंदी मिलकर देश के प्रशासनिक कामकाज का एक अनिवार्य हिस्सा बनते हैं। हालाँकि, यह संभावना किसी पर भी प्रमुख भाषाएँ बोलने का कोई बोझ नहीं डालती। अनुसूची एक खुला दायरा प्रदान करती है और आज 22 भाषाओं के साथ खड़ी है, जिससे लोगों को अपनी इच्छानुसार कोई भी भाषा चुनने की आजादी मिलती है। राज्यों को अपने सरकारी मुद्दों और शिक्षा के लिए अपनी किसी भी क्षेत्रीय भाषा को चुनने और महत्वपूर्ण बनाने की स्वतंत्रता है। हालाँकि, इस अनुसूची का इतिहास कई महत्वपूर्ण समयरेखा मुद्दों से चिह्नित है।
स्वतंत्रता आंदोलन की ओर लौटते हुए, हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने संचार के लिए अंग्रेजी को अपनी भाषा बनाया और भारतीयों ने संचार के लिए मुख्य रूप से हिंदी को चुना। वर्ष 1950 में संविधान को अंतिम रूप देने के साथ आठवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 14 भाषाओं को ‘आधिकारिक भाषा’ का दर्जा दिया गया। इसने हिंदी को आधिकारिक भारतीय भाषा घोषित किया।
सबसे पहले 1963 का राजभाषा अधिनियम आया जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को संसद की भाषा बनाने पर आधारित था। बाद के वर्ष, 1964 में अंग्रेजी का प्रयोग ख़त्म करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। इससे प्रस्ताव विफल हो गया। इसके अलावा, वर्ष 1965 में, एक हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था, यह भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के खिलाफ खड़ा था। इस आंदोलन को भी ख़त्म करना पड़ा। वर्ष 1967 में राजभाषा संकल्प आया जिसने अंग्रेजी को खुला और उपयोग के लिए स्वतंत्र बना दिया।
इसके बाद 2002 और 2004 के संशोधन अधिनियमों, अर्थात् क्रमशः 71वें संशोधन और 92वें संशोधन के माध्यम से अनुसूची में और भाषाएँ जोड़ी गईं।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाएँ
वर्तमान परिदृश्य में, छह भाषाएँ हैं जिन्हें भारत में ‘शास्त्रीय’ दर्जा प्राप्त है; अर्थात् तमिल (2004), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013) और उड़िया (2014)। ये सभी छह भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
संस्कृति मंत्रालय उन शब्दों को सूचीबद्ध करता है जो किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में योग्य बनाते हैं।
इसके प्रारंभिक ग्रंथों या 1500-2000 वर्षों की अवधि के दर्ज इतिहास की उच्च प्राचीनता।
इसमें प्राचीन साहित्य या पाठ का संग्रह होना चाहिए जिसे वक्ताओं द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है।
इसके साहित्य की परंपरा मौलिक है और किसी अन्य भाषण समुदाय से उधार नहीं ली गई है।
शास्त्रीय भाषाएँ और साहित्य ऐसा होना चाहिए जो आधुनिक से भिन्न हो। शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के स्वरूप के बीच असंततता का विरोध नहीं किया जा सकता।
एक बार जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ लाभ देता है, जिसमें शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल होते हैं। भाषा को बढ़ावा देने के लिए शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शास्त्रीय भाषाओं के लिए घोषित व्यावसायिक अध्यक्षों की एक निश्चित संख्या के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने और शुरू करने के अनुरोध के साथ भी पोस्ट किया गया है।
किसी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कैसे शामिल किया जाता है?
धर्मनिरपेक्षता की भूमि में औपचारिक रूप से स्वीकृत और बोली जाने वाली भाषाओं की विविधता और संख्या से संबंधित मुद्दे काफी असाधारण हैं। एक नई भाषा को शामिल करना एक गौरवपूर्ण कार्य होगा लेकिन साथ ही, हर भाषा को शामिल करने से संविधान पर भारी बोझ बढ़ सकता है। लेकिन हम इस अंतर को कैसे परिभाषित करें कि किस भाषा को शामिल किया जाए और किसको नहीं? इस विवाद के कारण विधानमंडल को 1996 और 2003 में एक समिति गठित करनी पड़ी।
1996 की समिति को पाहवा समिति के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना श्री अशोक पाहवा की अध्यक्षता में की गई थी। इस कदम के आगे के विकास में, सितंबर 2003 में, श्री सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में एक और समिति की स्थापना की गई थी, जो कि संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के लिए मानदंड निर्धारित कर सके। समिति ने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद मामले का गहराई से अध्ययन करने के लिए वर्ष 2012 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव (एचआर) ने की। 2003 की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया तो विभिन्न प्रकार की राय एवं चिंताओं का समाधान नहीं हो सका।
इसलिए आज, इस संबंध में हुई विभिन्न बैठकों के बावजूद हमारे पास कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड तय नहीं है। इसलिए हम यह समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कि पिछली भाषाओं को इस अनुसूची में कैसे जोड़ा गया है। बुनियादी समझ हमें बताती है कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही किसी भाषा को अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। इस बदलाव को लाने वाला विधेयक सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो सकता है जिसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने की वर्तमान स्थिति
इसके इर्द-गिर्द मौजूदा स्थिति किसी ठोस वस्तुनिष्ठ मानदंड के अभाव के कारण डांवाडोल है। हाल ही में 2019 में सभी 22 आधिकारिक भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए एक निजी विधेयक संसद में पेश किया गया था। इसने अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद के उप-खंड 3 में एक आधिकारिक संशोधन का प्रस्ताव रखा। विपक्ष के कई सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया क्योंकि विधेयक के एक बिंदु में संसद में हिंदी के इस्तेमाल का विरोध किया गया था और इसे अप्रासंगिक माना गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि भले ही वह गैर हिंदी भाषी शहर से हैं, लेकिन उनका मानना है कि हिंदी भारत को जोड़ने वाली भाषा है।
आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग संसद में और दूसरे मंचों पर लगातार उठती रही है। सरकार ने2019 साल जनवरी में इन मांगों की जांच के लिए होम मिनिस्ट्री में अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। इसमें होम मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री, एचआरडी, लॉ मिनिस्ट्री, साहित्य अकादमी, राजभाषा विभाग और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया के सीनियर अफसर शामिल थे।
रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले महीने होम मिनिस्ट्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट में इस कमेटी ने आठवीं अनुसूची में मौजूद 22 भाषाओं को शामिल करने की प्रक्रिया और मापदंडों को सही नहीं माना। कमेटी ने यह भी कहा कि इन भाषाओं को शामिल करने से हिंदी के विकास पर प्रभाव पड़ेगा।
आठवीं अनुसूची में शामिल होने के मापदंड
1. तीन दशकों के जनगणना आंकड़ों के अनुसार इसे कम से कम पांच लाख लोग बोलते हों।
2. कम से कम स्कूली शिक्षा के माध्यम के रूप मे इस भाषा का प्रयोग होता हो।
3. लिखने की भाषा के रूप में पचास सालों से अस्तित्व में होने का प्रमाण हो।
4. साहित्य अकादमी उसके साहित्य का प्रचार-प्रसार करती हो।
5. जनगणना आंकड़ों के मुताबिक़, यह आसपास के इलाक़ों में दूसरी भाषा के रूप में इस्तेमाल की जा रही हो।
6. नए बने राज्यों में राजभाषा का दर्जा मिला हो (मसलन कोंकणी, मणिपुरी)।
7. देश के बंटवारे के पहले किसी राज्य में बोली जाती हो और बंटवारे के बाद भी कुछ राज्यों में इस्तेमाल हो रही हो।
आठवीं अनुसूची में होने का फायदा
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) और अन्य सेंट्रल एग्जाम में में माध्यम बन सकती है।
जिन राज्यों में बोली जाती है, वहां स्डडी मीडियम और सरकारी कामकाज की भाषा बन जाती है।
लोकसभा और विधानसभा में प्रश्न पूछने या भाषण देने का माध्यम बन जाती है।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची
अनुसूची में बाईस आधिकारिक भाषाएँ शामिल हैं। इन 22 में से 14 भाषाओं को प्रारंभ में संविधान में शामिल किया गया था। सिंधी को वर्ष 1967 में भारत के संविधान के इक्कीसवें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद, संविधान के इकहत्तरवें संशोधन अधिनियम द्वारा तीन और भाषाओं, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को शामिल किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली की आगे की प्रविष्टियाँ संविधान के नब्बेवें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गईं, जिससे कुल मिलाकर गिनती 22 हो गई। अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ इस प्रकार हैं:
(1) असमिया, (2) बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगु, (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली और ( 22) डोगरी.
सूची यहीं ख़त्म नहीं होती. समाज में व्याप्त विविधता की सीमा और मातृभाषाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अधिक से अधिक भाषाओं को इस अनुसूची में जोड़ने का प्रस्ताव है। लगभग 38 भाषाएँ हैं जिन्हें अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई गई है।
ये हैं: (1) अंगिका, (2) बंजारा, (3) बाजिका, (4) भोजपुरी, (5) भोटी, (6) भोटिया, (7) बुंदेलखण्डी (8) छत्तीसगढ़ी, (9) धातकी, (10) अंग्रेजी, (11) गढ़वाली (पहाड़ी), (12) गोंडी, (13) गुज्जर/गुज्जरी (14) हो, (15) कच्छी, (16) कामतापुरी, (17) कार्बी, (18) खासी, (19) कोडवा (कूर्ग), (20) कोक बराक, (21) कुमाउनी (पहाड़ी), (22) कुरक, (23) कुरमाली, (24) लेप्चा, (25) लिम्बु, (26) मिज़ो (लुशाई), (27) मगही , (28) मुंडारी, (29) नागपुरी, (30) निकोबारी, (31) पहाड़ी (हिमाचली), (32) पाली, (33) राजस्थानी, (34) संबलपुरी/कोसली, (35) शौरसेनी (प्राकृत), ( 36) सिराइकी, (37) तेनयीदी और (38) तुलु
भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित बोलियों और भाषाओं की संख्या 2500 से ऊपर है। यह समृद्ध विविधता गर्व करने लायक भी है और संरक्षित भी। आठवीं अनुसूची की उपस्थिति इस तथ्य की स्वीकृति का प्रतीक है और इसलिए यह निष्कर्ष है कि हमारे पास इतनी सारी आधिकारिक भाषाएँ हैं। प्रगति जारी है, और आशा है कि सूची में और भाषाएँ जोड़ी जाएंगी।
हालाँकि, आज के प्रतिमान का आह्वान यह बताता है कि कौन सी भाषाएँ आधिकारिक हैं और कौन सी नहीं, यह निर्धारित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। उसी दिशा में आवश्यक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि हमें और अधिक भाषाओं को जोड़ने की आवश्यकता क्यों है, लेकिन उत्तर यह है कि भाषा में जीवंतता भारत में सांस्कृतिक विविधता को समझने में एक महत्वपूर्ण पहलू है जो विभिन्न आक्रमणों, शासनों और क्रांतियों का परिणाम है। इस प्रकार आज हमारे पास भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाएँ हैं। हालाँकि, अंग्रेजी उनमें से एक नहीं है।
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